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नैनीताल। 23 जून 2025 नैनीताल हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए तृतीय पंचायत चुनाव करने पर रोक लगा दी है। याचिका कर्ता ने न्यायालय में दाखिल याचिका में कहा कि वह पिछले तीन बार ग्राम पंचायत के चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाया क्योंकि जो सीट आरक्षित वर्ग में थी, वह चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई है।नैनीताल हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से रोक लगाई है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि आरक्षण रोटेशन की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप नहीं अपनाई गई है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से पूरे मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में ये याचिकाएं दायर कर तृतीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोटेशन गलत तरह से करने तथा पूर्व की भांति एक समान रहने पर आपत्ती लगाई थी।इनमें कहा है कि सरकार ने बीती नौ जून को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई,साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव के लिए लागू आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया है। जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि इस आदेश से पिछले तीन कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी, वह चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई है। इस कारण वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं। इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि इसी तरह के कुछ मामले एकलपीठ में भी दायर हैं। जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने खंडपीठ में 9 जून को जारी नियमों को भी चुनौती दी है। सरकार की ओर से आगे बताया गया कि एकलपीठ के समक्ष केवल नए सिरे से आरक्षण लागू करने का उल्लेख वाले 11 जून के आदेश को चुनौती दी गई है।
सरकार ने हाई कोर्ट से मांगा था समय
हाई कोर्ट ने आरक्षण को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा था। राज्य सरकार ने जवाब देने के लिए हाई कोर्ट से 24 जून तक का समय मांगा लेकिन उससे पहले ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो किस आधार पर चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया। कोर्ट ने भी इसी आधार पर चुनावी प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाते हुए सरकार को निर्देश जारी किए हैं।
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