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नैनीताल हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए तृतीय पंचायत चुनाव करने पर रोक अभी बरकरार है। अगली सुनवाई 26 जून को होनी है।

याचिका कर्ता ने न्यायालय में दाखिल याचिका में कहा कि वह पिछले तीन बार ग्राम पंचायत के चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाया क्योंकि जो सीट आरक्षित वर्ग में थी, वह चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई है।नैनीताल हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से रोक लगाई है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने आज करीब दो घंटे चली सुनवाई के दौरान पाया कि आरक्षण रोटेशन की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप नहीं अपनाई गई है। खंडपीठ ने 2 घंटे चली सुनवाई के दौरान कई बार दोहराया कि यदि सरकार के द्वारा आरक्षण रोटेशन प्रदेश घर में ठीक किया गया है तो न्यायालय में इतनी शिकायते क्यों आई उन स्थानों पर आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया को सरकार ठीक करें तभी तृतीय पंचायत चुनाव से रोक हटेगी। अगली सुनवाई न्यायालय में 26 जून को है। कल तृतीय पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट की स्थिति साफ होगी की चुनाव अभी होने हैं या कुछ समय के लिए टल जाएंगे।
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