काशीपुर। 25 दिसंबर 2025
काशीपुर क्षेत्र में कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी से जुड़े वायरल वीडियो का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
एसएसपी के आदेश पर कोतवाली काशीपुर में FIR संख्या 517/25 पंजीकृत की गई है, जिसमें BNS की धारा 191(2), 115(2), 351(3), 352, 304, 62, 292 एवं 126(2) के तहत अभियोग दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है।

यह मामला 22 दिसंबर 2025 का बताया जा रहा है। पीड़ित बिलाल, जो बीते करीब 9 वर्षों से उत्तराखंड में फेरी लगाकर ईमानदारी से कारोबार कर रहा है, शॉल की बिक्री के लिए काशीपुर आया था। इसी दौरान कुछ युवकों ने उसे घेरकर उसका नाम पूछा और फिर उसके साथ मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया, जो बाद में वायरल हो गया।
???? संविधान और कानून का स्पष्ट संदेश
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उधम सिंह नगर जिले में किसी भी प्रकार की तानाशाही, भीड़तंत्र या कानून को हाथ में लेने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को सम्मान, सुरक्षा और समानता का अधिकार देता है और उसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
???? सोशल मीडिया पर भी सख्ती
एसएसपी ने बताया कि आरोपियों द्वारा सोशल मीडिया पर डाली गई आपत्तिजनक वीडियो को हटवा दिया गया है। साथ ही, वीडियो हटने के बाद जिन अन्य लोगों ने उसे दोबारा शेयर किया है, उनकी भी पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ भी कानून के तहत कार्रवाई होगी।
???? जनता से अपील
पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, संयम बनाए रखें और कानून पर भरोसा रखें। अपराध चाहे किसी के भी द्वारा किया गया हो, कार्रवाई निष्पक्ष, त्वरित और संविधान सम्मत होगी।
यह प्रकरण एक स्पष्ट संदेश देता है कि उत्तराखंड में कानून का राज है, और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है कि कोई भी व्यक्ति नफरत, हिंसा या सोशल मीडिया के दुरुपयोग के जरिए शांति व्यवस्था भंग न कर सके।
सम्पादक काशी क्रांति हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र
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