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काशीपुर। बैंक से लिया कर्ज जमा न करने पर जिला अधिकारी ने दिए जमीन पर कब्जा दिलाए जाने तथा प्रॉपर्टी कुर्क किए जाने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए दिशा निर्देश बतादें कि खड़कपुर देवीपुरा निवासी विनीत पुत्र राकेश ने इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा काशीपुर से 30 अप्रैल 2018 को 13,16,630,22 रुपये का ऋण लिया था। जोकि उसके द्वारा बैंक में जमा नहीं किया गया बैंक द्वारा बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी विनीत ने बैंक से लिया कर्ज वापस नहीं लौटाया।
जिस पर इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा काशीपुर के अधिवक्ता उमेश जोशी ने ऋण की वसूली के लिए जिला अधिकारी उधम सिंह नगर के न्यायालय में वाद दायर कर बंधक सुदा प्रॉपर्टी को कुर्क करने के आदेश पारित करने को लेकर अनुरोध किया गया था। जिस पर जिला अधिकारी रंजना राजगुरु ने बंधक सुदा प्रॉपर्टी पर कब्जा दिलाने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर को आदेश दिया है। की प्रॉपर्टी का कब्जा इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा काशीपुर को दिला कर ऋण की वसूली करें।
संपादक: काशी क्रांति- हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र
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