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काशीपुर। 19 अगस्त 2021 टचिंग ग्राउंड के नाम पर 50 करोड रुपये के खनन के खेल में लिप्त होने के आरोपों के मामले में दायर हुई तीन याचिकाओं को माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दर्ज कर लिया है।और विपक्षी गणो को नोटिस जारी करते हुए इस प्रकरण को अत्यंत गम्भीर मानकर तल्ख टिप्पणी की है ।अदालत द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकृत कर लिए जाने से अब स्पष्ट हो गया है। कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राज्य आंदोलनकारी दीपक बाली ने मेयर पर उक्त मामले में जो गंभीर आरोप लगाए थे वह नाजायज नहीं थे । बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता दीपक वाली ने 2 माह पूर्व नगर निगम की मेयर उषा चौधरी पर ट्रेचिंग ग्राउंड के नाम पर 50 करोड़ रुपए के खनन के खेल मे लिप्त होने का आरोप लगाया था। उनके द्वारा लगाए गए मेयर पर आरोप को लेकर उन्होंने एक बार फिर प्रेस वार्ता कर मेयर पर लगाए गए आरोपों को सत्य बताया है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त 50 करोड़ के खनन खेल के मामले में उनके द्वारा उत्तराखंड की राज्य सरकार को भी अवगत कराया गया था परंतु सरकार ने ट्रेचिंग ग्राउंड मामले का कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने उच्च न्यायालय का हवाला देते हुए कहा कि

माननीय हाईकोर्ट द्वारा याचिका दर्ज कर लिए जाने से अब लोगों को उम्मीद बंधी है कि इस मामले में गंभीर जांच के बाद अब सच्चाई जरूर उजागर होगी । आप नेता दीपक बाली ने अदालत द्वारा उठाए गए इस कदम का स्वागत किया है। और कहा है कि अब जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा और काशीपुर की जनता को पता चल जाएगा कि उसने जिन नेताओं को शहर के विकास के लिए चुना था वें किस गोरखधंधे में लगे हैं । शहर की सफाई हो या ना हो मगर मेयर साहिबा कूड़े में नोट बीनने मैं लगी हैं।उल्लेखनीय है कि आप नेता दीपक बाली द्वारा 2 माह पूर्व जून माह में टचिंग ग्राउंड के नाम पर काशीपुर की मेयर उषा चौधरी पर लगाए गए 50 करोड़ के खनन के खेल के आरोपों के बाद बाजपुर निवासी इंद्रजीत सिंह व प्रीतम सिंह सहित अन्य व्यक्तियों ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अलग-अलग तीन याचिका दायर की थी जिन्हें माननीय अदालत ने बीते रोज 18 अगस्त को दर्ज कर लिया और तल्ख टिप्पणी करते हुए विद्वान न्यायाधीश श्री मनोज तिवारी व श्री आलोक कुमार वर्मा की संयुक्त खंडपीठ ने इस प्रकरण से जुड़े विपक्षी दलों को नोटिस जारी कर दिया है ।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा कहा गया कि नगर निगम खनन का प्रस्ताव पास नहीं कर सकता तथा उपरोक्त भूमि ग्राम ढकिया कला तहसील काशीपुर में स्थित है और ग्राम ढकिया कला नगर निगम काशीपुर की सीमा से बाहर है इस कारण नगर निगम अपनी सीमा से बाहर का कोई प्रस्ताव पास नहीं कर सकता ।याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भी कहा गया कि इस मामले में महापौर की भूमिका संदिग्ध है क्योंकि नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत किसी भी भूमि के खनन का प्रस्ताव नगर निगम द्वारा पारित नहीं किया जा सकता ।याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से मांग की कि उपरोक्त मामले की जांच एसआईटी से कराई जाए । उधर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने उक्त मामले में माननीय अदालत द्वारा याचिकाओं को दर्ज कर लिए जाने के बाद अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही का स्वागत करते हैं। और उन्हें अदालत पर पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकरण में सच्चाई जनता के सामने आएगी। उन्होंने कहा कि मैंने जनहित में इस मुद्दे को उठाया था और शहर की जनता से वायदा किया था कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक वह चुप नहीं बैठेंगे। अब अदालत की कार्यवाही शुरू होने पर उम्मीद बंधी है कि उक्त प्रकरण का खुलासा होगा और सच जनता के सामने आएगा ।

By Ali Akbar

संपादक: काशी क्रांति- हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र

मुख्य कार्यालय– इस्लामनगर, बसई चौक, थाना कुंडा, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड 244713 सम्पर्क सूत्र– 99279 76675

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