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काशीपुर। न्यायालय ने मंदिर के पुजारी के खिलाफ मंदिर समिति के दान में आए धन को हड़पने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर ने थाना आईटीआई को पुजारी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि द्रोणा सागर परिसर मैं स्थित श्री डमरू वाले बाबा मंदिर के पूर्व पुजारी रमेश मोलखी के विरुद्ध धारा 156/3 के अंतर्गत समिती में गवन करने के साथ धोखाधड़ी के लिए आईटीआई थाना काशीपुर को आदेशित किया है। श्री डमरू वाले बाबा सेवा समिति एवं मंदिर के पुजारी के बीच मंदिर उद्धार हेतु धन संग्रह किया गया था। जिसका हिसाब किताब मंदिर पुजारी ने समिति को नहीं दिया। तथा मंदिर के किसी कार्य में भी 34 हजार 500 सो रुपये नहीं लगाए गए। 3 अक्टूबर 2017 से 15 जनवरी 2018 मैं समिति और पुजारी के बीच विवाद हुआ। जिसमें पुजारी ने चोरी और सीनाजोरी दिखाते हुए मंदिर को अपनी निजी संपत्ति ही बताना शुरू कर दिया। तब समिति ने पुजारी को निष्कासित किया। एवं अन्य पुजारी को मंदिर के पूजा पाठ में नियुक्त किया। तथा पूर्व पुजारी से मंदिर के धन को वापिस देने हेतु अनुरोध किया। लेकिन पुजारी ने धन देने से इनकार कर दिया तथा आगे भी भक्त जनों से धन वसूली का काव्य करता रहा। इस दौरान मंदिर समिति अध्यक्ष ने अजय कुमार चौहान पुत्र कुंवर पाल सिंह ने थाना आईटीआई को लिखित शिकायती पत्र उपरोक्त पुजारी के खिलाफ दिनांक 10 अगस्त 2020 को सौंपकर कार्यवाही करने की गुहार लगाई थी। परंतु थाना आईटीआई द्वारा कोई कार्यवाही ना किए जाने पर उन्होंने 14 सितंबर 2019 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र भेजकर कार्यवाही करने की गुहार लगाई थी। परंतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी कोई कार्यवाही ना किए जाने पर उन्होंने एक प्रार्थना पत्र धारा 156/3 के अंतर्गत काशीपुर न्यायालय में पेश किया जिस पर न्यायालय ने सुनवाई के दौरान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुजारी रमेश मोरखी के विरुद्ध मंदिर के दान में आए रुपयों को हड़प करने के मामले में थाना आई टी आई प्रभारी को अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं
संपादक: काशी क्रांति- हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र
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