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जसपुर। 8 सितंबर 2022 सही सूचनाएं उपलब्ध ना कराने पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी एवं सूचना आयोग तक जाने की कही बात। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत हल्दुआ साहू में एडवोकेट नरेश खुराना ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर भ्रष्टाचार एवं धांधली का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से शिकायत करने की बात कही। खुराना ने है कहा की लोक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उन्होंने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से 11 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी किंतु निर्धारित समय अवधि के अंदर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के द्वारा एडवोकेट नरेश खुराना को उन बिंदुओं पर सत्य एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई उसके उपरांत उन्होंने 30 दिन का समय बीत जाने के बाद अपीलीय अधिकारी के यहां अपील दाखिल की।
अपील की सुनवाई के दौरान अपीलीय अधिकारी ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को 1 सप्ताह के भीतर सूचना उपलब्ध कराने का आदेश पारित किया उसके उपरांत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के द्वारा जो भी सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं वह है झूठी गलत अपूर्ण और भ्रामक हैं और वह सूचनाओं से संतुष्ट नहीं हुए उन्होंने कहा कि यदि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के द्वारा पूर्ण सूचनाएं प्रदान करा दी जाती तो ग्राम पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार और धांधली की पोल खुलने स्वभाविक थी। इसीलिए उन्हें सत्य एवं स्पष्ट सूचनाएं नहीं दी गई। खुराना ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी उधम सिंह नगर एवम मुख्य विकास अधिकारी से शिकायत कर हुए विकास कार्यो की जांच कराने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्हें राज्य सूचना आयोग में जाना पड़ा तो वह पीछे नही हटेंगे।
संपादक: काशी क्रांति- हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र
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