जसपुर। 30 अप्रैल 2025 पत्नी को फोन पर तीन तलाक दिए जाने तथा दहेज कम लाने को लेकर प्रताड़ित किए जाने के मामले में महिला की तहरीर पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया है। एक जसपुर निवासी एक महिला ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पति मो0 नावेद पुत्र इलियास निवासी पप्पू कालोनी थाना जसपुर ने उसे शादी के बाद से ही मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताणित करना शुरू कर दिया था। उसने बताया कि उसका पति और उसके ससुराल वाले दहेज में आल्टो कार, ए0सी0 व नगद 05 लाख रुपये ना लाने के लिए मानसीक रुप से प्रताडित कर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने लगे तथा पिडिता के प्रेग्नेन्ट होने के पश्चात पति नावेद ने पिडिता से पीछा छुडाने के उद्देश्य से पिडिता को मानसीक रुप से प्रताड़ित कर मारपीट करते हुए ऐसी परिस्थिति पैदा की जिससे पिडिता का मिस कैरज हो गया ।

भ्रूण हत्या कारित करने के पश्चात पति नावेद ने पिडिता को उसके मायके यह कहकर छोड दिया के आज के बाद मेरा इससे कोई वास्ता मतलब नहीं । मायके छोडने के पश्चात पति नावेद द्वारा पिडिता को फोन पर 03 तलाक देते हुए कहा की अब तू मेरी पत्नी नहीं अब मेरा तुझसे कोई वास्ता मतलब नहीं। उपरोक्त मामले में पुलिस ने महिला की तस्वीर अभियोग पंजीकृत कर जब मामले की छानबीन की तो सारी तस्वीरें साफ नजर आने लगी। घटना का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणीकान्त मिश्रा ने करते हुए बताया कि
कोतवाली जसपुर पुलिस के द्वारा जाँच करने के बाद पति मोo नावेंद को गिरफ्तार किया गया। पिडिता के ससुराल पक्ष के अन्य लोगो के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है बाद जाँच अन्य लोगो के विरुद्ध अपराध अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी । अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्तमान में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में UCC लागू किया गया है जिसके तहत 2010 के बाद हुई शादी का रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है । परन्तु मो0 नावेद द्वारा पिडिता से पीछा छुडाने के उद्देश्य से UCC के नियम का उल्लघन कर शांदी का पंजीकरण नहीं कराया गया था ।पुलिस टीम में
प्रभारी निरीक्षक जगदीश सिंह ढकरियाल,
म0उ0नि0 रुचिका चौहान,का0 अरुण कुमार आदि शामिल रहे।
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