काशीपुर। 6 अक्टूबर 2021= 17 वर्ष पुराना पति पत्नी का रिश्ता अब टूट कर चकनाचूर हो गया है। परिवार न्यायालय उधम सिंह नगर में विवाह विच्छेद कर दिया है। यह निर्णय न्यायालय ने पति की दायर याचिका की सुनवाई के दौरान एक पक्षी कार्यवाही करते हुए दिया है। बता दें कि जिम्मी बाटला पुत्र प्रेम कुमार निवासी गढ़ी नेगी वार्ड नंबर 6 काशीपुर उधम सिंह नगर हाल निवासी वार्ड नंबर 19 a13 दशमेश नगर रुद्रपुर उधम सिंह नगर ने परिवार न्यायालय उधम सिंह नगर में वाद दायर किया था।

जिसमें उसने न्यायालय को बताया कि उसकी शादी हिंदू रीती रिवाज के अनुसार दिनांक 10 अक्टूबर 2004 को श्रीमती सीमा पुत्री कश्मीरी लाल निवासी इंदिरा कॉलोनी गली नंबर 3 रुद्रपुर उधम सिंह नगर के साथ संपन्न हुआ था। न्यायालय को उसने यह भी बताया की विवाह की पहली रात को ही उसकी पत्नी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से साफ तौर पर इंकार कर दिया तथा शादी के 1 सप्ताह बाद तक भी उसकी पत्नी का व्यवहार उसी प्रकार रहा जिसकी शिकायत उसके द्वारा अपने ससुर तथा ससुराल वालों से की थी। उसके उपरांत भी उसकी पत्नी ने उसके साथ रहने के लिए मना कर दिया था और कह दिया था कि वह उसे पसंद नहीं है। और उसके साथ रहना नहीं चाहती उसने बताया कि परिजनों के हस्तक्षेप के बाद उसकी पत्नी उसके साथ कुछ दिनों तक ठीक ठाक रही इस दौरान दोनों पति पत्नी से एक पुत्र भी पैदा हुआ उसने बताया कि पुत्र पैदा होने के बाद भी उसकी पत्नी सीमा का व्यवहार उसके प्रति नहीं बदला और वह बात बात पर उसके साथ लड़ाई झगड़े करने लगी।

और कभी भी दोस्तों के सामने ही उसकी बेज्जती कर देती थी। उसने यह भी बताया कि उसकी पत्नी सीमा उसे दहेज उत्पीड़न के मामले में पूरे परिवार को जेल भेजने की धमकी भी देती थी। जिससे तंग आकर उसके द्वारा परिवार न्यायालय में वर्ष 2019 में विवाह विच्छेद का वाद दायर किया गया, 2019 से न्यायालय द्वारा कई बार उसकी पत्नी को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजे गए तथा दैनिक जागरण समाचार पेपर में 5 मार्च 2020 को विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया। जिसमें कहा गया कि वह बाद से संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। परंतु उसकी पत्नी सीमा परिवार न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई और ना ही अपना कोई पक्ष न्यायालय के समक्ष उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। पत्नी सीमा के न्यायालय में उपस्थित ना होने पर न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए न्यायालय ने जिम्मी बाटला द्वारा प्रस्तुत विवाह विच्छेद की याचिका हिंदू विवाह अधिनियम 1955 प्रतिवादिनी श्रीमती सीमा के विरुद्ध एक पक्षी निर्णय देते हुए आदेश किया है। की जिम्मी बाटला और सीमा के विवाह को विच्छेदित घोषित कर दिया है। अब दोनों पति पत्नी का रिश्ता टूट गया है। अब वह एक साथ जीवन व्यतीत नहीं कर सकते।


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