काशीपुर। 6 अक्टूबर 2021 एक महिला ने विधायक के ड्राइवर पर जबरजस्ती बलात्कार करने तथा महिला के साथ मारपीट करने के मामले में महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर जांच प्रारंभ कर दी है। बता दें कि कोतवाली में दर्ज तहरीर में मानपुर रोड विश्वनाथ पुरम निवासी महिला ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि उसका पति लापता हो गया था। जिसकी गुमशुदगी उसके द्वारा कोतवाली काशीपुर में दर्ज कराई गई थी। उसी को लेकर वह स्थानीय विधायक से मदद मांगने गई थी।

विधायक के ड्राइवर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह 15 सितंबर 2016 को काशीपुर विधायक के ऑफिस मदद मांगने गई थी। जहां पर उसकी मुलाकात सतवीर सिंह पुत्र निर्मल सिंह निवासी कुंडेश्वरी शिवलालपुर डल्लू से हुई सतबीर सिंह ने उसे बताया कि वह विधायक का ड्राइवर है। उसने बताया कि सतवीर ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया और व्हाट्सएप पर चैटिंग करने लगा। इस दौरान सतवीर 14 फरवरी 2017 की शाम को उसकी मदद करने की बात कहकर घर में घुस आया और उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया। उसने बताया कि जब उसके द्वारा सतवीर से पुलिस में तथा विधायक से शिकायत करने को कहा गया। तो सतवीर ने उसे विश्वास में लेकर कहा कि वह उससे विवाह कर लेगा वह शादीशुदा नहीं है। और दोनों साथ ही जीवन व्यतीत करेंगे। उसने बताया कि इस दौरान उसने उसे अपने प्रेम के जाल में फंसा कर करीब 5 वर्षों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस दौरान वह कई बार गर्भवती हुई जिस पर उसने उसे 3 बार उसका गर्भपात भी करा दिया। उसने बताया कि इस दौरान आरोपी सतवीर ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए अश्लील फोटो तथा अश्लील वीडियो भी बना ली थी। जिसे वह वायरल करने की धमकियां देता है। उसने बताया कि 6 जुलाई 2021 को सतवीर सुबह 4:45 बजे घर से देहरादून जाने को बोल कर चला गया और जब दिनांक 8 जुलाई 2021 तक वह घर वापस नहीं लौटा तब उसके द्वारा 9 जुलाई को एक प्रार्थना पत्र प्रतापपुर चौकी पर दिया गया। जिस पर पुलिस ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। उसने बताया कि सतवीर सिंह ने उसे जानबूझकर धोखा देकर शादी का झांसा देकर विश्वास में उसे लेकर कई सालों तक शारीरिक संबंध बनाकर उसका उपयोग किया। और उसके साथ बार-बार जबरदस्ती बलात्कार किया। और कई बार उसका गर्भपात भी करा दिया। उसने बताया कि जिसके समस्त साक्ष्य उसके पास मौजूद हैं। पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ धारा 376 /313 /323 /504 /506 के तहत अभियोग पंजीकृत कर जांच प्रारंभ कर दी है।


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